फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   एडीओ कोऑपरेटिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर केस

एडीओ कोऑपरेटिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर केस

Tue, 18 Dec 2018 12:07 AM IST
Updated Tue, 18 Dec 2018 12:07 AM IST
विज्ञापन
एडीओ कोऑपरेटिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर केस
एडीओ कोऑपरेटिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर केस
विज्ञापन

सुल्तानपुर। सिक्स लेन सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एरिया मैनेजर से एडीओ कोऑपरेटिव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने तालाब से मिट्टी खुदाई के नाम पर एक लाख रुपये की नाजायज वसूली की मांग की थी। पुलिस ने एरिया मैनेजर की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सबई दरपीपुर गांव से होकर सिक्स लेन सड़क गुजर रही है। इसका कार्य एक कंस्ट्रक्शन कंपनी करवा रही है। कंपनी सिक्स लेन पर मिट्टी के लिए सबई गांव के एक तालाब से मिट्टी निकाल रही थी। कंपनी के एरिया मैनेजर आजाद सिंह चौधरी की मानें तो सबई गांव निवासी एडीओ कोऑपरेटिव प्रभात सिंह व महुवापोखर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओमप्रकाश सिंह मिट्टी निकालने के एवज में एक लाख रुपया मांग रहे हैं। रुपये न देने पर धमकी दे रहे हैं।
विज्ञापन


जयसिंहपुर पुलिस ने आजाद सिंह चौधरी की तहरीर पर एडीओ कोऑपरेटिव जयसिंहपुर प्रभात सिंह व पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस बाबत पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओमप्रकाश सिंह व पूर्व प्रधान सबई ने कहा कि साजिश के तहत उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। वहीं कोतवाल देवेश सिंह ने कहा कि कार्यदायी संस्था के एरिया मैनेजर की तहरीर पर केस दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed