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जानलेवा हमले के तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष की कैद

Fri, 14 Oct 2022 11:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 11:33 PM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अमेठी के जगदीशपुर के खैरातपुर गांव निवासी आबिद अली पर बरात घर के विवाद को लेकर 11 जुलाई 2011 को कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में आबिद घायल हो गए थे। पुलिस ने आबिद की तहरीर पर गांव के असलम, सलमान, तहसीन व नईम के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया। बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ ने अभियुक्तों सलमान, तहसीन व नईम को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की थी। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल व बचाव पक्ष ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुननेे के बाद अभियुक्तों सलमान, तहसीन व नईम को 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने अभियुक्त सलमान को आर्म्स एक्ट में दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई है। अभियुक्त असलम की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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