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अरविंद केजरीवाल की निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

Fri, 14 Oct 2022 12:04 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 12:04 AM IST
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सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुसाफिरखाना क्षेत्र के औरंगाबाद में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चार मई 2014 को उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव के उड़न दस्ता प्रभारी प्रेमचंद ने मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
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अरविंद केजरीवाल की ओर से केस से डिस्चार्ज (उन्मोचित) करने के लिए दी गई अर्जी को 18 अगस्त को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट योगेश कुमार यादव ने खारिज कर दिया था। इसे केजरीवाल की ओर से जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी देकर चुनौती दी गई है। बृहस्पतिवार को केजरीवाल के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन और डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने निगरानी अर्जी पर बहस की। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुनाने के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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आचार संहिता उल्लंघन के केस में सुनवाई 20 को
सुल्तानपुर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में दर्ज आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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