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दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को पांच वर्ष की सजा

Sun, 02 Oct 2022 12:18 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 12:18 AM IST
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सुल्तानपुर। जामों थाने के एक गांव की नौ वर्षीय बालिका के साथ 11 अक्तूबर 2018 को गांव के जय श्याम पासी उर्फ डेहरी ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। घटना के समय बालिका की मां धान काटने खेत गई थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त जय श्याम पासी उर्फ डेहरी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 18 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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आरोपी के मूक बधिर भाई को पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने छोड़ा
सुल्तानपुर। कुड़वार के ग्राम पूरे मीर असगर अली का पुरवा महराजगंज के एक किशोर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला करने के केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कुड़वार थाने की पुलिस ने किशोर आरोपी को पकड़ने के बजाय उसके मूक बधिर भाई महफूज को गिरफ्तार कर शनिवार को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने मनमाने तरीके से गिरफ्तारी की है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट पोमेला श्रीवास्तव ने आरोपी को छोड़ने का आदेश देते हुए संबंधित दरोगा को तीन अक्तूबर को तलब करने का आदेश दिया है।
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