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अरविंद केजरीवाल पर दर्ज केस में दरोगा ने दी गवाही

Tue, 30 Aug 2022 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Aug 2022 11:45 PM IST
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सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज केस में मंगलवार को विवेचक दरोगा की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने गौरीगंज के तत्कालीन एसओ को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
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अमेठी के सांसद रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कवि कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था। आरोप है कि 20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गौरीगंज के सैंठा चौराहे पर बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। उड़न दस्ता प्रभारी एवं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने गौरीगंज थाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
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मामले के विवेचक रहे दरोगा गोकरन तिवारी मंगलवार को गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। विवेचक से बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने जिरह की। शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने गौरीगंज के तत्कालीन एसओ रतन सिंह को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
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