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पांच डकैतों को 10 वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। करीब नौ वर्ष पूर्व हुई डकैती के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला गोसांईगंज थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कादीपुर क्षेत्र के सराय कल्याणपुर गांव निवासी पीयूष कुमार सिंह दिल्ली में रहते हैं। पीयूष 24 मई 2012 की रात सुल्तानपुर स्टेशन पर उतरने के बाद ड्राइवर के साथ अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में गोसाईंगंज के बांसगांव के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी थी। चक्का बदलने के दौरान चार-पांच लोग असलहा लेकर आए और गाड़ी में रखा लैपटॉप, मोबाइल, साढ़े 10 लाख रुपये, सोने के जेवरात व कागजात लूट लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने गोसाईंगंज के जमुअरिया टाटिया नगर निवासी रिस्सू व बब्लू निषाद, इटकौली निवासी परशुराम, जोली मीरगंज निवासी राम नरेश और अमेठ के बाजार शुकुल के कबड़िया का पुरवा निवासी नदीम उर्फ निजामुद्दीन उर्फ नादिर और रुस्तम के खिलाफ डकैती के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल संदीप सिंह ने कोर्ट से आरोपियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपियों रिस्सू, बब्लू निषाद, परशुराम, राम नरेश व नदीम उर्फ निजामुद्दीन उर्फ नादिर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी रुस्तम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कादीपुर क्षेत्र के सराय कल्याणपुर गांव निवासी पीयूष कुमार सिंह दिल्ली में रहते हैं। पीयूष 24 मई 2012 की रात सुल्तानपुर स्टेशन पर उतरने के बाद ड्राइवर के साथ अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में गोसाईंगंज के बांसगांव के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी थी। चक्का बदलने के दौरान चार-पांच लोग असलहा लेकर आए और गाड़ी में रखा लैपटॉप, मोबाइल, साढ़े 10 लाख रुपये, सोने के जेवरात व कागजात लूट लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने गोसाईंगंज के जमुअरिया टाटिया नगर निवासी रिस्सू व बब्लू निषाद, इटकौली निवासी परशुराम, जोली मीरगंज निवासी राम नरेश और अमेठ के बाजार शुकुल के कबड़िया का पुरवा निवासी नदीम उर्फ निजामुद्दीन उर्फ नादिर और रुस्तम के खिलाफ डकैती के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल संदीप सिंह ने कोर्ट से आरोपियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपियों रिस्सू, बब्लू निषाद, परशुराम, राम नरेश व नदीम उर्फ निजामुद्दीन उर्फ नादिर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी रुस्तम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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