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गैर इरादतन हत्या में पिता व दो पुत्र दोषी करार
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश नीलिमा सिंह ने शनिवार को पिता व दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की है। मामला बल्दीराय थाने के इसौली गांव से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसौली गांव निवासी श्याम सुंदर कोरी और जगत राम के बीच चार जुलाई 2010 को नींव खोदने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने जगतराम व उसके पुत्र मनीराम को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। गंभीर रूप से घायल जगत राम की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक जगत राम की पत्नी मायावती की तहरीर पर आरोपी राम छबीले और उसके पुत्रों श्याम सुंदर व राम सुंदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश नीलिमा सिंह ने आरोपी राम छबीले और उसके पुत्रों श्याम सुंदर व राम सुंदर को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसौली गांव निवासी श्याम सुंदर कोरी और जगत राम के बीच चार जुलाई 2010 को नींव खोदने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने जगतराम व उसके पुत्र मनीराम को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। गंभीर रूप से घायल जगत राम की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक जगत राम की पत्नी मायावती की तहरीर पर आरोपी राम छबीले और उसके पुत्रों श्याम सुंदर व राम सुंदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश नीलिमा सिंह ने आरोपी राम छबीले और उसके पुत्रों श्याम सुंदर व राम सुंदर को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए सोमवार की तिथि नियत की है।
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