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दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ समन जारी

Thu, 19 May 2022 11:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:42 PM IST
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court order
सुल्तानपुर। यूपी के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने जगदीशपुर के रामलीला मैदान में प्रेसवार्ता के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे जन्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी से आहत जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ साहू की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में नौ जनवरी 2021 को केस दर्ज किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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जमानत पर छूटने के बाद पूर्व कानून मंत्री अदालत में नहीं आ रहे हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ समन जारी कर उन्हें कोर्ट में तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तिथि नियत की गई है।
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