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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
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सुल्तानपुर। अमेठी क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले 10 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी अरुण कुमार नाई को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेश नरायणमणि त्रिपाठी ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20,000 रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सरकारी वकील चंद्रप्रकाश मिश्र के मुताबिक नौ मई 2017 को बकरी चराने गई बालिका के साथ गांव के ही आरोपी ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 10,000 रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। उधर, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व 10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा और 20,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि सात जनवरी 2015 को अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव ने गांव की 10 वर्ष की बालिका से छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया था। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी नीरज श्रीवास्तव को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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सरकारी वकील चंद्रप्रकाश मिश्र के मुताबिक नौ मई 2017 को बकरी चराने गई बालिका के साथ गांव के ही आरोपी ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 10,000 रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। उधर, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व 10 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा और 20,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि सात जनवरी 2015 को अभियुक्त नीरज श्रीवास्तव ने गांव की 10 वर्ष की बालिका से छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास किया था। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी नीरज श्रीवास्तव को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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