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कोर्ट: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी की अर्जी पर आदेश सुरक्षित
Fri, 06 Feb 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:33 PM IST
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सुल्तानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने व अन्य आरोप से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की तरफ से लंबित अर्जी पर शुक्रवार को दोबारा बहस हुई। एसीजेएम भाव्या श्रीवास्तव की अदालत ने चंद्रमा देवी के खिलाफ जारी कार्रवाई निरस्त करने की अर्जी पर बहस सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने सात फरवरी के लिए आदेश की तारीख तय की है। वहीं, चंद्रमा देवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई अभी टल गई है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने समेत अन्य आरोप लगाए थे। संवाद
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अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने समेत अन्य आरोप लगाए थे। संवाद
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