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Sultanpur News: उपभोक्ता फोरम ने 4.3 लाख रुपये लौटाने का दिया आदेश

Fri, 19 Apr 2024 02:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 19 Apr 2024 02:55 AM IST
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Consumer Forum ordered to return Rs 4.3 lakh
सुल्तानपुर। निर्धारित रुपये देने के बाद भी प्लॉट न देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बृहस्पतिवार को 4.3 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया। फोरम के आदेश से पीड़िता को राहत मिल गई है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के विनोवापुरी निवासी शशि वर्मा ने 15 सितंबर 2023 को जिला उपभोक्ता फोरम में लखनऊ के विवेक खंड गोमती नगर के मेसर्स राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ परिवाद दायर किया था। शशि वर्मा का कहना है कि उन्होंने मेसर्स राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित योजना के तहत प्लॉट खरीदने के लिए नौ जुलाई 2021 को चेक के जरिये एक लाख रुपये एडवांस और शेष रकम किस्तों में आरटीजीएस से दिए थे।
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शशि वर्मा ने कुल 4,03,125 रुपये दिए थे। उनका आरोप है कि रुपये जमा करने के बाद कंपनी की ओर से उन्हें प्लॉट नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने रुपये वापस पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बृहस्पतिवार को मेसर्स राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह परिवादी शशि वर्मा को एक माह के अंदर 4,03,125 रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा फोरम ने परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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