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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में परिवादी का नहीं दर्ज हुआ बयान
Sun, 22 Sep 2024 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 22 Sep 2024 12:20 AM IST
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सुल्तानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शनिवार को परिवादी भाजपा नेता का बयान कोर्ट में दर्ज नहीं हो पाया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में परिवादी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र शनिवार को बयान देने के लिए कोर्ट में पहुंचे। दीवानी न्यायालय में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में वकीलों के व्यस्त होने के कारण परिवादी का बयान नहीं दर्ज हो पाया। अब अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता विजय मिश्र ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलूरू में 15 जुलाई 2018 को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी और बाद में उनका बयान दर्ज किया गया था।
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में परिवादी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र शनिवार को बयान देने के लिए कोर्ट में पहुंचे। दीवानी न्यायालय में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में वकीलों के व्यस्त होने के कारण परिवादी का बयान नहीं दर्ज हो पाया। अब अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता विजय मिश्र ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
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उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलूरू में 15 जुलाई 2018 को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी और बाद में उनका बयान दर्ज किया गया था।
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