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Sultanpur News: सांसद राहुल गांधी के केस में परिवादी ने मांगा अवसर

Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
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Complainant seeks opportunity in MP Rahul Gandhi's case
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवादी भाजपा नेता के अधिवक्ता के यहां धार्मिक कार्यक्रम का तर्क रखते हुए अवसर देने की मांग की गई। इस पर सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।
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कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से आहत होकर मानहानि का वाद दायर किया है। सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी। परिवादी भाजपा नेता की तरफ से सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी। उनकी निगरानी याचिका भी 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से केस से जुड़े सभी अभिलेख नहीं पेश किए गए थे।
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