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Sultanpur News: 36 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज

Mon, 03 Mar 2025 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 03 Mar 2025 12:13 AM IST
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Case registered in fraud case of Rs 36 lakh
जयसिंहपुर (सुल्तानपुर)। कोर्ट के आदेश पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण का 36 लाख रुपये धोखे से हड़पने के मामले में पुलिस ने रविवार को एक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के रामनाथपुर गांव निवासी जवाहर लाल ने न्यायालय में वाद दायर किया। आरोप लगाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान उनकी कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वह अशिक्षित हैं। वह संचित के साथ अक्सर तहसील जाते थे। उन्हें पता चला कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन्हें 36 लाख से अधिक रुपये मिले थे।
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जवाहर ने घर आकर संचित से पैसे के बारे में जानकारी चाही तो टरकाने लगा। आरोपी संचित ने उनकी बैंक पासबुक भी नहीं दी। कई बार कहने पर जब बैंक पासबुक मिली तो जवाहर बैंक ऑफ बड़ौदा की सिसौड़ा शाखा पहुंचे। बैंक से पता चला कि अगस्त 2018 में उनके खाते में 36,65000 रुपये आए थे। स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि खाते से अलग-अलग तारीखों में धन निकासी की गई है।
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आरोप है कि संचित के कहने पर उन्होंने कई कागजों पर अंगूठा लगाया था। वह पैसा मांगने पहुंचे तो जान से मारने की धमकी दी। जयसिंहपुर कोतवाल अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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