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Sultanpur News: अधिवक्ता पुत्र पर हमले के आरोपी भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने किया आत्मसमर्पण

Wed, 12 Nov 2025 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 12 Nov 2025 11:23 PM IST
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BJYM District President accused of attack on advocate son surrenders
सुल्तानपुर। करीब 17 साल पहले सिगरेट के पैसे मांगने पर अधिवक्ता पुत्र व भाई पर हमले के आरोपी भाजयुमो के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी तरफ से अदालत में जमानत अर्जी भी पेश की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने आरोपी चंदन नारायण सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तारीख तय की गई है।
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विवेकानंद नगर मोहल्ले के रहने वाले अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने 13 मार्च, 2008 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बृजेश कोतवाली देहात के सराय अचल गांव के मूल निवासी हैं, और जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। उनके भाई राकेश कुमार सिंह का विवेकानंद नगर में मकान है। उसी मकान में किराये पर दी गई दुकान पर बृजेश का पुत्र दिलीप घटना के दिन खड़ा था।
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आरोप है कि कोतवाली नगर के नरायनपुर निवासी चंदन नारायण सिंह ने दिलीप से एक पैकेट सिगरेट मांगा और बाद में पैसा देने के लिए कहा। वादी के पुत्र ने सिगरेट देने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी चंदन नारायण सिंह, सह आरोपी अजय नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह, अंकित सिंह, वीरू सिंह व अन्य के साथ पहुंचे और दिलीप को मारापीटा। बीच-बचाव में दिलीप के चाचा राकेश सिंह को भी आरोपियों ने मारा-पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन नारायण सिंह व अन्य आरोपियों के खिलाफ 21 अक्तूबर 2008 को ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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इसके बाद अदालत ने आरोपियों को तलब करने का आदेश जारी किया था। बुधवार को चंदन नरायन सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र व जमानत अर्जी पेश किया। अदालत ने उन्हें 30 हजार रुपये की धनराशि पर जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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