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Sultanpur News: दुष्कर्म व धमकी के आरोपी की जमानत खारिज
Thu, 06 Nov 2025 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 06 Nov 2025 11:21 PM IST
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सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म व धमकी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज राकेश यादव ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के भाई ने गत 16 जून को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी सहबान से वादी की बहन की शादी तय थी। किसी कारण से युवती की शादी आरोपी सहबान से टूट गई। वादी के घरवालों ने युवती की शादी दूसरे लड़के से तय कर दिया। युवती की तय हुई दूसरी शादी तोड़ने के इरादे से आरोपी सहबान युवती के मंगेतर से बातचीत करने लगा, जिससे युवती की शादी का रिश्ता बिगड़ने लगा। मामले में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ।
विवेचना के दौरान युवती के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सहबान के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। मामले में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के भाई ने गत 16 जून को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी सहबान से वादी की बहन की शादी तय थी। किसी कारण से युवती की शादी आरोपी सहबान से टूट गई। वादी के घरवालों ने युवती की शादी दूसरे लड़के से तय कर दिया। युवती की तय हुई दूसरी शादी तोड़ने के इरादे से आरोपी सहबान युवती के मंगेतर से बातचीत करने लगा, जिससे युवती की शादी का रिश्ता बिगड़ने लगा। मामले में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ।
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विवेचना के दौरान युवती के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सहबान के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। मामले में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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