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Sultanpur News: शादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत खारिज
Wed, 11 Mar 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 11 Mar 2026 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। शादी के नाम ब्लैकमेल करने और धन उगाही के आरोप से जुड़े मामले में देवरिया जिले के रहने वाले आरोपी सुनील की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में बहस चली। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी के अपराध को समाज के लिए अत्यंत घातक व बेहद गंभीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
राजस्थान के रहने वाले वादी जगदीश ने गत 11 फरवरी को धनपतगंज थाने में शादी के नाम पर ब्लैकमेल करने व लाखों की ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने इस मामले में मथुरा जिले के आरोपी राजपाल, सुमन, सुनील सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। कुछ दिनों पहले पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की थी। अदालत ने आरोपी सुनील के लिए जमानत का कोई आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
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राजस्थान के रहने वाले वादी जगदीश ने गत 11 फरवरी को धनपतगंज थाने में शादी के नाम पर ब्लैकमेल करने व लाखों की ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने इस मामले में मथुरा जिले के आरोपी राजपाल, सुमन, सुनील सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। कुछ दिनों पहले पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की थी। अदालत ने आरोपी सुनील के लिए जमानत का कोई आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
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