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Sultanpur News: अधिवक्ता आजाद हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 30 May 2024 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 30 May 2024 12:51 AM IST
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Bail of accused in Advocate Azad murder case rejected
सुल्तानपुर। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद उर्फ पप्पू फरार चल रहा है।
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कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अलहदादपुर गांव निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की छह अगस्त 2023 को भुलकी चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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मृतक के पिता मो. सलीम ने कोतवाली नगर के लाेलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू, गोसांईगंज थाने के भोएं कठार निवासी इमराम उर्फ इकरामुद्दीन पहलवान, कोतवाली नगर के खैराबाद मोहल्ले के निवासी मिर्जा मो. इस्माइल उर्फ प्रिंस, सैय्याद, सलमान व सोहराब और कोतवाली देहात थाने के अलहदादपुर निवासी समीम उर्फ लड़्डन व अख्तरुल निशा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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जेल में निरुद्ध मिर्जा मो. इस्माइल उर्फ प्रिंस की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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