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इब्राहिमपुर में हुए बवाल में 28 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
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सुल्तानपुर। बल्दीराय थाने के इब्राहिमपुर गांव में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुए बवाल में जेल में निरुद्ध 28 अभियुक्तों की जमानत अर्जी सोमवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी है। घटना के बाद पुलिस ने 32 अभियुक्तों को जेल भेजा था।
डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बल्दीराय थाने के इब्राहिमपुर गांव के पास दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान 10 अक्तूबर 2022 को दो समुदायों के बीच बवाल हो गया था। बवाल में पत्थरबाजी होने से पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने चार मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसी मामले में जेल में निरुद्ध अभियुक्त सईद अली, मो. सादिक हुसैन, मो. मुुसर्रफ, तौफीक आलम, कलीमुद्दीन, सर्फुद्दीन, अब्दुल अजीज, निसार अहमद, मो. इदरीश, कुर्बान अली, मो. फरहान रजा, तौसिफ रजा, अफजल हुसैन, मो.शोएब, मो. असरफ रजा, सलमान अख्तर, अहमद रजा, मो. रिजवान अंसारी, शाह फैसल, अमीरुल, मुजम्मिल, मो. इमरान रजा, मो. बिलाल, अमीरुद्दीन, अबू नसर, आशिक अली, मो. अलीम व सनवर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने कहा कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है। वे जमानत के पात्र नहीं हैं। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी 28 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक बल्दीराय थाने के इब्राहिमपुर गांव के पास दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान 10 अक्तूबर 2022 को दो समुदायों के बीच बवाल हो गया था। बवाल में पत्थरबाजी होने से पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने चार मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इसी मामले में जेल में निरुद्ध अभियुक्त सईद अली, मो. सादिक हुसैन, मो. मुुसर्रफ, तौफीक आलम, कलीमुद्दीन, सर्फुद्दीन, अब्दुल अजीज, निसार अहमद, मो. इदरीश, कुर्बान अली, मो. फरहान रजा, तौसिफ रजा, अफजल हुसैन, मो.शोएब, मो. असरफ रजा, सलमान अख्तर, अहमद रजा, मो. रिजवान अंसारी, शाह फैसल, अमीरुल, मुजम्मिल, मो. इमरान रजा, मो. बिलाल, अमीरुद्दीन, अबू नसर, आशिक अली, मो. अलीम व सनवर की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र ने कहा कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है। वे जमानत के पात्र नहीं हैं। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी 28 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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