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Sultanpur News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 22 Sep 2023 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 22 Sep 2023 12:15 AM IST
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सुल्तानपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े बैंक फ्रेंचाइजी संचालक के अपहरण व हत्या में गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने खारिज कर दी। यह मामला कोतवाली देहात थाने के भरथीपुर गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी राहुल शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा कामतागंज की फ्रेंचाइजी का संचालन कामतागंज बाजार में कर रहा था। 26 जुलाई 2022 की शाम राहुल अपने घर नहीं पहुंचा। इस पर उसके भाई पंकज शर्मा ने अपहरण की आशंका जताते हुए कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने असरोगा टोल प्लाजा के पास से राहुल शर्मा की बाइक व दो मोबाइल के साथ ही राहुल शर्मा का शव भी पुलिस ने बरामद किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में पुलिस ने चांदा थाने के गौरा गांव निवासी पिंटू उर्फ तेज बहादुर तिवारी को तीन अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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गांव निवासी राहुल शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा कामतागंज की फ्रेंचाइजी का संचालन कामतागंज बाजार में कर रहा था। 26 जुलाई 2022 की शाम राहुल अपने घर नहीं पहुंचा। इस पर उसके भाई पंकज शर्मा ने अपहरण की आशंका जताते हुए कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया था।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने असरोगा टोल प्लाजा के पास से राहुल शर्मा की बाइक व दो मोबाइल के साथ ही राहुल शर्मा का शव भी पुलिस ने बरामद किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में पुलिस ने चांदा थाने के गौरा गांव निवासी पिंटू उर्फ तेज बहादुर तिवारी को तीन अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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