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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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सुल्तानपुर। धोखाधड़ी के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे राहुल प्रकाश ने खारिज कर दी।
शहर के जमाल कांपलेक्स स्थित आईडीबीआई बैंक शाखा के मैनेजर सैय्यद रजा हैदर जैदी ने मोतिगरपुर थाने के डींगुर बनके गांव निवासी ओमप्रकाश केवट के खिलाफ नगर कोतवाली में 14 फरवरी 2020 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि ओमप्रकाश ने फर्जी आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के सहारे बैंक से गांव के ही राम बुझावन की खतौनी पर दो लाख रुपये लोन ले लिया था।
बैंक में रुपये नहीं जमा होने पर राम बुझावन के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई थी। इसके बाद राम बुझावन ने बैंक में जाकर जानकारी दी थी कि उसने कोई लोन नहीं लिया है। जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि हुई और बैंक ने जालसाज ओमप्रकाश केवट पर केस दर्ज कराया था। एडीजे राहुल प्रकाश ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल की बहस सुनने के बाद आरोपी ओमप्रकाश केवट की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शहर के जमाल कांपलेक्स स्थित आईडीबीआई बैंक शाखा के मैनेजर सैय्यद रजा हैदर जैदी ने मोतिगरपुर थाने के डींगुर बनके गांव निवासी ओमप्रकाश केवट के खिलाफ नगर कोतवाली में 14 फरवरी 2020 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि ओमप्रकाश ने फर्जी आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के सहारे बैंक से गांव के ही राम बुझावन की खतौनी पर दो लाख रुपये लोन ले लिया था।
बैंक में रुपये नहीं जमा होने पर राम बुझावन के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई थी। इसके बाद राम बुझावन ने बैंक में जाकर जानकारी दी थी कि उसने कोई लोन नहीं लिया है। जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि हुई और बैंक ने जालसाज ओमप्रकाश केवट पर केस दर्ज कराया था। एडीजे राहुल प्रकाश ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल की बहस सुनने के बाद आरोपी ओमप्रकाश केवट की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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