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Sultanpur News: धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 29 Oct 2025 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 29 Oct 2025 11:39 PM IST
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सुल्तानपुर। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अपर जिला जज प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने जेल गए आरोपी तुलसीराम की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
जयसिंहपुर थाने के अहिबरनपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव ने पिछली 21 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, जयसिंहपुर थाने के सैती पुरुषोत्तमपुर निवासी आरोपी तुलसीराम बगिया चौराहे के पास स्थित अपने कपड़े की दुकान में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस मामले में आरोपी तुलसीराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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जयसिंहपुर थाने के अहिबरनपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव ने पिछली 21 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, जयसिंहपुर थाने के सैती पुरुषोत्तमपुर निवासी आरोपी तुलसीराम बगिया चौराहे के पास स्थित अपने कपड़े की दुकान में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस मामले में आरोपी तुलसीराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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