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100 क्विंटल धान की बिक्री पर लेना होगा अनुमोदन
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गौरीगंज। शासन की ओर से संचालित क्रय केंद्रों पर 100 क्विंटल या इससे अधिक धान की बिक्री करने वाले किसानों को एसडीएम से अनुमोदन लेना होगा।
फसल समर्थन मूल्य योजना का लाभ सभी किसानों को मिल सके इसके लिए शासन ने खतौनी में नाम मिलान नहीं होने पर भी उसे वंचित नहीं करेगा। नाम मिलान नहीं होने वाले किसानों को इसका लाभ देने के लिए एसडीएम सत्यापन करेंगे।
किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए शासन ने दो नए निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देश पर आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने जिला प्रशासन के साथ ही खाद्य विपणन विभाग को पत्र जारी किया है।
पहला निर्देश 100 क्विंटल से ऊपर धान बेचने वाले तो दूसरा ऐसे किसानों से जुड़ा है जिनके नाम व खतौनी के नाम में मिला हैं। शासन ने दोनों श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने व संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन सत्यापन कर अनुमोदित करने को को कहा है।
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आवेदन अग्रसारित होने के बाद संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी नियमानुसार रोस्टर के अनुसार संबंधित किसान की फसल खरीदते हुए पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएफएस) विधि से 72 घंटे के अंदर खाते में भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
आयुक्त का पत्र व डीएम प्रशांत शर्मा का निर्देश मिलने के बाद डिप्टी आरएमओ भीमाचंद गौतम ने इसका अनुपालन कराने को कहा है। डिप्टी आरएमओ ने किसानों को क्रय केंद्र पर फसल बिक्री में परेशानी होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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फसल समर्थन मूल्य योजना का लाभ सभी किसानों को मिल सके इसके लिए शासन ने खतौनी में नाम मिलान नहीं होने पर भी उसे वंचित नहीं करेगा। नाम मिलान नहीं होने वाले किसानों को इसका लाभ देने के लिए एसडीएम सत्यापन करेंगे।
किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए शासन ने दो नए निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देश पर आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चौहान ने जिला प्रशासन के साथ ही खाद्य विपणन विभाग को पत्र जारी किया है।
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पहला निर्देश 100 क्विंटल से ऊपर धान बेचने वाले तो दूसरा ऐसे किसानों से जुड़ा है जिनके नाम व खतौनी के नाम में मिला हैं। शासन ने दोनों श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने व संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन सत्यापन कर अनुमोदित करने को को कहा है।
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आवेदन अग्रसारित होने के बाद संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी नियमानुसार रोस्टर के अनुसार संबंधित किसान की फसल खरीदते हुए पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएफएस) विधि से 72 घंटे के अंदर खाते में भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
आयुक्त का पत्र व डीएम प्रशांत शर्मा का निर्देश मिलने के बाद डिप्टी आरएमओ भीमाचंद गौतम ने इसका अनुपालन कराने को कहा है। डिप्टी आरएमओ ने किसानों को क्रय केंद्र पर फसल बिक्री में परेशानी होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।