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Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 22 Nov 2025 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 22 Nov 2025 11:20 PM IST
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Anticipatory bail of accused of kidnapping and rape rejected
सुल्तानपुर। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती के बाद किशोरी का अपहरण करने और उसके साथ शादी रचाकर दुष्कर्म करने के आरोप में पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी।
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कोतवाली नगर के एक गांव के रहने वाले वादी ने गत 16 मार्च की घटना बताते हुए करीब नौ दिन बाद स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वादी के घर के लोग फसल काटने गए थे, जब वह लोग खेत से वापस आए तो उनकी पुत्री (14) घर पर मौजूद नहीं थी, काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चल सका। बाद में पता चला कि वादी की बेटी व श्रावस्ती जिले के इन्हौना थाने के रहने वाले आरोपी के बीच इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई।
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आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर गया और शादी भी कर ली। आरोपी के जरिये पीड़िता को राजकोट गुजरात ले जाने का भी मामला सामने आया और विवेचना में दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों की पुष्टि हुई।
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