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मार्च के बाद बीएस-4 श्रेणी के 1007 वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन
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सुल्तानपुर। परिवहन विभाग ने बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का पंजीयन कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। मार्च के बाद बीएस-4 श्रेणी के 1007 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
जिले में 1007 वाहनों की खरीदारी करने के बाद उनका पंजीयन नहीं कराया गया है।
यह सभी वाहन बीएस-4 श्रेणी के हैं। परिवहन विभाग की ओर से ऐसे सभी वाहनों के पंजीयन कराने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद बीएस-4 श्रेणी के इन वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाएगा।
पिछले दिनों प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर वाहन की बिक्री होने के दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्रावली एआरटीओ कार्यालय भेजने का निर्देश जारी किया था।
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एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने बताया कि जिले में 1007 ऐसे वाहन हैं, जिनका पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों का 31 मार्च तक हर हाल में पंजीयन कराने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है। 31 मार्च के बाद ऐसे सभी वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाएगा।
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जिले में 1007 वाहनों की खरीदारी करने के बाद उनका पंजीयन नहीं कराया गया है।
यह सभी वाहन बीएस-4 श्रेणी के हैं। परिवहन विभाग की ओर से ऐसे सभी वाहनों के पंजीयन कराने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद बीएस-4 श्रेणी के इन वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाएगा।
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पिछले दिनों प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर वाहन की बिक्री होने के दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्रावली एआरटीओ कार्यालय भेजने का निर्देश जारी किया था।
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एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने बताया कि जिले में 1007 ऐसे वाहन हैं, जिनका पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे वाहनों का 31 मार्च तक हर हाल में पंजीयन कराने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है। 31 मार्च के बाद ऐसे सभी वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाएगा।