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Sultanpur News: 12 साल जेल में रहने के बाद पत्नी की हत्या के आरोप से बरी

Thu, 10 Sep 2026 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 11:38 PM IST
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After 12 years in jail, man acquitted of wife's murder charges
सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या के आरोप में 12 साल से जेल में बंद जितेंद्र (कल्लू) को आखिरकार अदालत ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बृहस्पतिवार शाम चार बजे फैसला सुनाया। हालांकि, गड़ासा बरामदगी के मामले में उसे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव से जुड़ा है। जगदीश हरिजन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी बहन रेखा करौंदीकला क्षेत्र के नरायनपुर गांव में पति जितेंद्र के साथ रहती थी। आरोप था कि आठ जून 2014 की रात करीब दो बजे रेखा और जितेंद्र के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। जितेंद्र ने गड़ासे से रेखा पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से रेखा की मौत हो गई थी। पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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हत्या का मुकदमा अदालत में चला। पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जितेंद्र को पत्नी की हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। गड़ासा बरामदगी से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत ने उसे दोषी माना। हत्या के आरोप से बरी होने के बावजूद आर्म्स एक्ट में मिली तीन साल की सजा के कारण जितेंद्र को जेल में रहना होगा। अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इनसेट
जुर्माना नहीं दिया तो छह माह अतिरिक्त कैद

एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि आर्म्स एक्ट में जितेंद्र को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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