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धोखाधड़ी के आरोपी ने किया सरेंडर, भेजा गया जेल

Fri, 03 Sep 2021 09:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 09:47 PM IST
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Accused surrendered, send to jail
सुल्तानपुर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी की ओर से दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी ने शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए जज पीके जयंत की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
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अमेठी के मुसाफिरखाना निवासी विजय गुप्ता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी हैं। विजय गुप्ता ने 23 नवंबर 2020 को मुसाफिरखाना कोतवाली में प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह व कमल किशोर कमांडो निवासी अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था।
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विजय गुप्ता का आरोप है कि रायबरेली जिले के सलोन में आए आयुष राज्य मंत्री भारत सरकार को वर्तिका सिंह ने उनके खिलाफ पत्र दिया था। पत्र में कूटरचना करके निराधार आरोप लगाकर उनकी मानहानि की गई है। आरोपी कमल किशोर कमांडों ने पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया था।
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इसी मामले में पुलिस ने विवेचना में अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के बहबरपुर गांव निवासी रजनीश सिंह को भी आरोपी बना दिया है।
पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने के तलाश कर रही थी। शुक्रवार को आरोपी रजनीश सिंह ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए जज पीके जयंत की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।

वर्तिका सिंह ने भी केस दर्ज कराने के लिए दी थी अर्जी
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके करीबी विजय गुप्ता व आरोपी रजनीश सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें मानवाधिकार आयोग में सदस्य बनाने के लिए रुपये की मांग की गई थी। पिछलों दिनों स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने वर्तिका सिंह की अर्जी खारिज कर दी थी।
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