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Sultanpur News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
Tue, 26 May 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 26 May 2026 11:42 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मुन्नीलाल को दुष्कर्म सहित अन्य अपराधों में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की है।
दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 21 नवंबर 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मां की आरोप के मुताबिक घटना के समय वह और उनके पति धान काटने गए थे। इसी दौरान उनकी गैर मौजूदगी में स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी मुन्नीलाल ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोपों की पुष्टि हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। (संवाद)
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दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 21 नवंबर 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मां की आरोप के मुताबिक घटना के समय वह और उनके पति धान काटने गए थे। इसी दौरान उनकी गैर मौजूदगी में स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी मुन्नीलाल ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोपों की पुष्टि हुई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। (संवाद)
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