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Sultanpur News: अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
Thu, 19 Sep 2024 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 19 Sep 2024 01:06 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोषी को कोर्ट बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगा।
अभियोजन पक्ष केे मुताबिक बल्दीराय थाने के एक गांव की किशोरी काे गांव का ही हरीश तिवारी कोचिंग पढ़ाता था। एक मई, 2023 को आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने हरीश तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बुधवार को कोर्ट ने हरीश तिवारी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। बृहस्पतिवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
पत्नी की हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा 23 को
सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोषी को 23 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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कोतवाली नगर के एक मोहल्ले के निवासी ओमप्रकाश की पत्नी सुनीता देवी की 13 जुलाई, 2020 को संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई थी। सुनीता ने मरने से पहले बयान दिया था कि उनके पति का मोहल्ले की नीरजा सोनी से अवैध संबंध था। इसी के चलते पति ओम प्रकाश ने आग लगाकर जला दिया था। मृतका सुनीता देवी के भाई ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति ओम प्रकाश और नीरजा सोनी व नीरजा के पति राकेश सोनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
जिला जज ने आरोपी पति ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया और सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की। कोर्ट ने सह आरोपी नीरजा और उसके पति राकेश सोनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष केे मुताबिक बल्दीराय थाने के एक गांव की किशोरी काे गांव का ही हरीश तिवारी कोचिंग पढ़ाता था। एक मई, 2023 को आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने हरीश तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बुधवार को कोर्ट ने हरीश तिवारी को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। बृहस्पतिवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी।
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पत्नी की हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा 23 को
सुल्तानपुर। पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोषी को 23 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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कोतवाली नगर के एक मोहल्ले के निवासी ओमप्रकाश की पत्नी सुनीता देवी की 13 जुलाई, 2020 को संदिग्ध हालात में जलकर मौत हो गई थी। सुनीता ने मरने से पहले बयान दिया था कि उनके पति का मोहल्ले की नीरजा सोनी से अवैध संबंध था। इसी के चलते पति ओम प्रकाश ने आग लगाकर जला दिया था। मृतका सुनीता देवी के भाई ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति ओम प्रकाश और नीरजा सोनी व नीरजा के पति राकेश सोनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
जिला जज ने आरोपी पति ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया और सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की। कोर्ट ने सह आरोपी नीरजा और उसके पति राकेश सोनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।