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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म में आरोपी दोषी करार

Fri, 18 Sep 2026 11:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:48 PM IST
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Accused convicted in teenage girl's abduction and rape case
सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की गई है।
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चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 27 फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी रामजी, रमेश और आशा अपने साथ ले गए थे। इस मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने रामजी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपों की पुष्टि की।
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पुलिस ने रामजी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया, जबकि विवेचना में रमेश और आशा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि न होने पर उन्हें क्लीनचिट दे दी गई। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी रामजी को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य अपराधों में दोषी माना।
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इनसेट
प्राथमिकी में तीन नाम, एक पर आरोपपत्र

पुलिस के मुताबिक प्राथमिकी में तीन लोगों के नाम सामने आए थे। विवेचना के बाद रामजी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि रमेश और आशा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर उन्हें क्लीनचिट दे दी गई।
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