फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Accused acquitted in murder case after serving 15 years in jail

Sultanpur News: हत्या के मामले में 15 साल से जेल काट रहा हत्यारोपी बरी

Thu, 01 Oct 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in murder case after serving 15 years in jail
सुल्तानपुर। करीब 15 साल पहले जुल्फिकार अहमद की गोली मारकर हुई हत्या व लूट सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एडीजे चतुर्थ राकेश यादव की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के जरिये केस साबित नहीं कर पाने पर जेल काट रहे आरोपी संदीप शुक्ल व जमानत पर चल रहे आरोपी विश्राम पासी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के जामो की रहने वाली विलकिश बानो ने 24 मार्च 2012 की घटना बताते हुए जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके पति जुल्फिकार अहमद दवा लाने के लिए जगदीशपुर स्थित इंडोगल्फ जा रहे थे। रास्ते में रामलीला मैदान के आगे मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान जगदीशपुर के डोमाडीह निवासी आरोपी संदीप शुक्ल व मऊ बतवारा निवासी विश्राम पासी का नाम सामने आया। उन्हें पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपी संदीप को जेल जाने के बाद से जमानत नहीं मिल सकी थी। वहीं, आरोपी विश्राम पासी जमानत पर चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed