फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Abduction Accused not minor.

‘अपहरण का आरोपी नाबालिग नहीं’

Thu, 07 Jan 2016 10:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Thu, 07 Jan 2016 10:18 PM IST
विज्ञापन

अपहरण के आरोपी को नाबालिग घोषित करने के किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को जिला जज ने रद्द कर दिया है। जिला जज ने यह आदेश पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाने से जुड़ा है।

विज्ञापन


पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 18 सितंबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने गांव के ही आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। किशोर न्याय बोर्ड ने 20 अक्तूबर 2015 को आरोपी को गवाहों का बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद नाबालिग घोषित कर दिया था। किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को पीड़िता के पिता ने जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी थी।
विज्ञापन


 पीड़िता के अधिवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने उनकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअंदाज कर आरोपी को नाबालिग घोषित कर दिया था। जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद किशोर न्याय बोर्ड के आरोपी को नाबालिग घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। प्रकरण में 14 जनवरी को किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed