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सीओ सिटी कोर्ट में तलब
Sultanpur
Updated Tue, 28 Oct 2014 05:31 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के निर्देश के बावजूद अग्रिम विवेचना पूरी न होने पर न्यायालय सख्त हो गया है। स्पेशल जज पॉस्को एक्ट/एडीजे प्रथम तूफानी प्रसाद ने किशोरी के पिता की अर्जी पर मंगलवार को विवेचक/सीओ सिटी को 30 अक्तूबर को न्यायालय में तलब किया है। कोर्ट ने विवेचक से जवाब मांगा है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ कोतवाली नगर के गोलाघाट इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। किशोरी के पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जबकि अन्य नामजद के खिलाफ विवेचना जारी है। बीते 15 मई को कोर्ट ने मामले की विवेचना दो माह के अंदर पूरी कर सूचना न्यायालय को देने का आदेश पुलिस को दिया था। हाईकोर्ट ने भी एसपी को मामले की विवेचना शीघ्र पूरी कराने का निर्देश दिया था। इसी मामले में पीड़िता के पिता ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। स्पेशल पॉस्को एक्ट/एडीजे प्रथम तूफानी प्रसाद ने विवेचक/सीओ सिटी को 30 अक्तूबर को न्यायालय में तलब किया है।
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जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ कोतवाली नगर के गोलाघाट इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। किशोरी के पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जबकि अन्य नामजद के खिलाफ विवेचना जारी है। बीते 15 मई को कोर्ट ने मामले की विवेचना दो माह के अंदर पूरी कर सूचना न्यायालय को देने का आदेश पुलिस को दिया था। हाईकोर्ट ने भी एसपी को मामले की विवेचना शीघ्र पूरी कराने का निर्देश दिया था। इसी मामले में पीड़िता के पिता ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। स्पेशल पॉस्को एक्ट/एडीजे प्रथम तूफानी प्रसाद ने विवेचक/सीओ सिटी को 30 अक्तूबर को न्यायालय में तलब किया है।
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