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कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस
Sultanpur
Updated Fri, 25 Oct 2013 05:39 AM IST
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सुल्तानपुर। एमए उर्दू विषय में छात्रा को दाखिला न देने के मामले में हाईकोर्ट ने गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने प्रवेश से वंचित एक छात्रा की याचिका पर दिया है। दुबेपुर ब्लॉक के लौहर दक्षिण के ग्राम रसूलपुर निवासी मो. शफीक खान की पुत्री शहनूर बानो ने वर्ष 2011 में उर्दू व गृह विज्ञान विषय से बीए फाइनल की परीक्षा गनपत सहाय डिग्री कॉलेज से 58 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। अगस्त 2013 में शहनूर बानो ने एमए उर्दू विषय में कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म भरा।
कॉलेज ने 61 छात्रों की प्रवेश सूची जारी की। शहनूर बानो का आरोप है कि उसका प्रवेश कॉलेज प्रशासन की ओर से न करके बार-बार दौड़ाया गया। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार और गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को पक्षकार बनाते हुए याचिका दाखिल की थी। छात्रा ने प्रवेश में धांधली करने का अरोप लगाया और प्रवेश सूची रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन ने गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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कॉलेज ने 61 छात्रों की प्रवेश सूची जारी की। शहनूर बानो का आरोप है कि उसका प्रवेश कॉलेज प्रशासन की ओर से न करके बार-बार दौड़ाया गया। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार और गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को पक्षकार बनाते हुए याचिका दाखिल की थी। छात्रा ने प्रवेश में धांधली करने का अरोप लगाया और प्रवेश सूची रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन ने गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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