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पांच राइस मिलर्स से होगी `90.2 लाख की वसूली

Tue, 03 Sep 2013 05:35 AM IST
Sultanpur
Sultanpur Updated Tue, 03 Sep 2013 05:35 AM IST
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गौरीगंज। वर्ष 2011-12 में कुटाई के लिए दिया गया 4717 क्विंटल सरकारी चावल (सीएमआर) जमा न कराना जिले के पांच राइस मिलर्स को भारी पड़ गया। सोमवार को इन पांच राइस मिलर्स से अवशेष सीएमआर की वसूली के लिए 90.2 लाख रुपये की आरसी जारी की गई।
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प्रत्येक वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों से खरीदे गए धान को कुटाई के लिए राइस मिलर्स को दिया जाता है। राइस मिलर्स धान की कुटाई करने के बाद तैयार चावल (सीएमआर) एफसीआई को देते हैं। वर्ष 2011-12 में जिले के पांच राइस मिलर्स ने केंद्रों से कुटाई के लिए सरकारी धान तो लिया लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद तैयार चावल एफसीआई को नहीं दिया। समयावधि के भीतर चावल न मिलने पर एफसीआई ने नोडल एजेंसी विपणन शाखा को पूरे मामले से अवगत कराया। नोडल एजेंसी ने संभागीय खाद्य नियंत्रक के निर्देश पर चिह्नित राइस मिलर्स को नोटिस जारी कर 1939.93 रुपये प्रति क्विंटल चावल के हिसाब से अवशेष सीएमआर की धनराशि अदा करने को कहा। नोटिस में दी गई समय सीमा के बावजूद न तो मिल मालिकों ने सरकारी चावल वापस किया और न ही पैसा ही दिया। इसके बाद विपणन विभाग ने सोमवार को चिह्नित पांच राइस मिलर्स के खिलाफ अवशेष सीएमआर के सापेक्ष 90.20 लाख रुपये की आरसी जारी करते हुए संबंधित तहसील से वसूली कराने के लिए डीएम जगतराज त्रिपाठी से आदेश जारी करा दिया।
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