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छात्रवृति के लिए अनिवार्य होगा न्यूनतम 50 फीसद अंक
Updated Wed, 19 Jul 2017 10:31 PM IST
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छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य
होगा न्यूनतम 50 फीसदी अंक
क्रासर
अल्पसंख्यक विभाग को मिला शासन का पत्र
प्रधानाचार्यों को दी गई प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए अब छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में मन लगाना होगा। अल्पसंख्यक विभाग ने पत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में उन्हीं छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का आदेश दिया है जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शासन का पत्र मिलने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है।
पूर्वदशम (कक्षा नौ व 10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11 व 12 तथा स्नातक व परास्नातक) मेें अध्ययनरत बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति (छात्रवृत्ति) योजना का लाभ लेने के लिए अब पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बीते दिनों जारी शासनादेश में शैक्षिक सत्र 2017-18 में उन्हीं छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने पिछली कक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो। शासन का पत्र मिलने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर योजना के तहत प्राप्त फॉर्मों से 50 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीण छात्र-छात्राओं का फॉर्म अग्रसारित करने का आदेश दिया है। पत्र में नए शासनादेश का प्रचार-प्रसार करने का आदेश देते हुए 50 प्रतिशत से कम अंक से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का आवेदन अग्रसारित करने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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होगा न्यूनतम 50 फीसदी अंक
क्रासर
अल्पसंख्यक विभाग को मिला शासन का पत्र
प्रधानाचार्यों को दी गई प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी
अमर उजाला ब्यूरो
गौरीगंज। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए अब छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में मन लगाना होगा। अल्पसंख्यक विभाग ने पत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में उन्हीं छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का आदेश दिया है जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शासन का पत्र मिलने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है।
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पूर्वदशम (कक्षा नौ व 10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11 व 12 तथा स्नातक व परास्नातक) मेें अध्ययनरत बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति (छात्रवृत्ति) योजना का लाभ लेने के लिए अब पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बीते दिनों जारी शासनादेश में शैक्षिक सत्र 2017-18 में उन्हीं छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने पिछली कक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो। शासन का पत्र मिलने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर योजना के तहत प्राप्त फॉर्मों से 50 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीण छात्र-छात्राओं का फॉर्म अग्रसारित करने का आदेश दिया है। पत्र में नए शासनादेश का प्रचार-प्रसार करने का आदेश देते हुए 50 प्रतिशत से कम अंक से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का आवेदन अग्रसारित करने पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
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