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70 विद्यार्थियों का इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होगा निशुल्क प्रवेश
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सुल्तानपुर। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में निशुल्क प्रवेश मिलेगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद 70 छात्र-छात्राओं की सूची बीएसए की ओर से विद्यालयों को भेजी गई है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा व सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मंगाए गए थे। इसमें 70 आवेदन ऑफलाइन मिले थे।
खंड शिक्षाधिकारियों व जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया गया। आवेदन के बाद कुल 63 आवेदन पत्र के अभ्यर्थी पात्र पाए गए। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से कुल 10 आवेदन पत्र मिले थे। सत्यापन के बाद इसमें से कुल सात आवेदन के अभ्यर्थी पात्र पाए गए।
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कुल 80 आवेदनों में से 70 छात्र-छात्राओं के आवेदन सही पाए गए। इन सभी को उनके इच्छित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने पत्र भेजा है। गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सलूजा, मोहसिन सलीम, मो. ऐश, मनोज शुक्ला व सोहेल सिद्दीकी ने अधिकारियों से कई बार पैरवी की थी।
विद्यालयों के खाते में पहुंचेगी धनराशि
निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों का नामांकन करने वाले विद्यालयों को धनराशि शासन से मिलेगी। बच्चों से संबंधित धनराशि बीएस कार्यालय को मिलने के बाद इसे संबंधित विद्यालयों के खाते में भेजा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को प्रति छात्र सालाना 5,400 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के अभिभावकों के खाते में भी पांच हजार रुपये भेजा जाएगा।
खंड शिक्षाधिकारियों के माध्यम से दें प्रवेश की सूचना
सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित छात्र-छात्रा का प्रवेश कराते हुए प्रवेश की सूचना संबंधित खंड शिक्षाधिकारी के माध्यम से भेजें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए।
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महानिदेशक स्कूल शिक्षा व सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन मंगाए गए थे। इसमें 70 आवेदन ऑफलाइन मिले थे।
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खंड शिक्षाधिकारियों व जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया गया। आवेदन के बाद कुल 63 आवेदन पत्र के अभ्यर्थी पात्र पाए गए। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से कुल 10 आवेदन पत्र मिले थे। सत्यापन के बाद इसमें से कुल सात आवेदन के अभ्यर्थी पात्र पाए गए।
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कुल 80 आवेदनों में से 70 छात्र-छात्राओं के आवेदन सही पाए गए। इन सभी को उनके इच्छित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने पत्र भेजा है। गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सलूजा, मोहसिन सलीम, मो. ऐश, मनोज शुक्ला व सोहेल सिद्दीकी ने अधिकारियों से कई बार पैरवी की थी।
विद्यालयों के खाते में पहुंचेगी धनराशि
निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों का नामांकन करने वाले विद्यालयों को धनराशि शासन से मिलेगी। बच्चों से संबंधित धनराशि बीएस कार्यालय को मिलने के बाद इसे संबंधित विद्यालयों के खाते में भेजा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को प्रति छात्र सालाना 5,400 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के अभिभावकों के खाते में भी पांच हजार रुपये भेजा जाएगा।
खंड शिक्षाधिकारियों के माध्यम से दें प्रवेश की सूचना
सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित छात्र-छात्रा का प्रवेश कराते हुए प्रवेश की सूचना संबंधित खंड शिक्षाधिकारी के माध्यम से भेजें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए।