फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   60 वर्ग फिट जमीन को लेकर 39 वर्ष चली मुकदमेबाजी

60 वर्ग फिट जमीन को लेकर 39 वर्ष चली मुकदमेबाजी

Fri, 06 Oct 2017 10:15 PM IST
Updated Fri, 06 Oct 2017 10:15 PM IST
विज्ञापन
60 वर्ग फिट जमीन को लेकर 39 वर्ष चली मुकदमेबाजी
60 वर्ग फिट जमीन को लेकर 39 वर्ष चली मुकदमेबाजी
विज्ञापन

- कोर्ट ने खारिज की अपील, तीन माह में दीवार हटाने का दिया आदेश
- सदर तहसील के मनियारी गांव से जुड़ा मामला
सुल्तानपुर। 60 वर्ग फिट जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच अदालत में 39 वर्ष तक मुकदमेबाजी चली। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना हक साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया। एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने विपक्षी की अपील खारिज करते हुए उसे तीन माह के अंदर दीवार व अन्य निर्माण को अपने खर्च पर हटवा लेने का आदेश दिया है। मामला सदर तहसील के मनियारी गांव से जुड़ा है।

गांव निवासी शेखावत के मकान से सटी हुई जमीन पर विपक्षियों ने निर्माण करा लिया था। इससे शेखावत को आने-जाने में परेशानी हो रही थीं। इससे परेशान होकर 1978 में वादी ने विपक्षियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 17 अगस्त 1980 को अपर सिविल जज चतुर्थ ने शेखावत के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ विपक्षी अमृतलाल एवं अन्य ने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी। शेखावत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मो. अनीस खां बताते है कि दोनों पक्षों के बीच मात्र 60 वर्ग फिट जमीन को लेकर करीब 39 वर्ष तक मुकदमेबाजी चली। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपना-अपना साक्ष्य पेश करते हुए जमीन पर अपना कब्जा बताया। एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि विवादित भूमि से विपक्षी अपनी दीवार व अन्य निर्माण तीन माह के अंदर अपने खर्च पर हटा लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed