फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   हत्या आरोपी ससुर को आजीवन कारावास

हत्या आरोपी ससुर को आजीवन कारावास

Fri, 18 Aug 2017 11:15 PM IST
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:15 PM IST
विज्ञापन
हत्या आरोपी ससुर को आजीवन कारावास
हत्यारे ससुर को आजीवन
विज्ञापन

कारावास, ननद बरी

अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में एडीजे प्रथम श्यामजीत यादव ने शुक्रवार को आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोप साबित नहीं होने पर आरोपी ननद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर गांव का है।

गांव निवासी इस्माइल के पुत्र इसरार की शादी घटना से करीब छह वर्ष पूर्व धम्मौर थाने के मुकुनपुर गांव निवासी नसीम खां की पुत्री अख्तरी निशां के साथ हुई थी। आरोप है कि 11 मार्च 2009 को ससुरालीजनों ने अख्तरी निशां की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका के पिता नसीम खां की तहरीर पर आरोपी पति इसरार, ससुर इस्माइल व ननद कौसर जहां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। घटना के तीन-चार दिनों बाद पति इसरार की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने केस की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी ससुर इस्माइल व ननद कौसर जहां के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गोरखनाथ शुक्ल ने सात गवाहों को पेश किया था। शुक्रवार को एडीजे प्रथम श्यामजीत यादव ने आरोपी ससुर इस्माइल को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी ननद कौसर जहां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed