{"_id":"5957e74a4f1c1b472e8b4d55","slug":"171498933066-sultanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:47 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पति समेत तीन के खिलाफ वारंट जारी
सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
बल्दीराय थाने के ग्राम पूरे अवस्थी मौजा डीह गांव निवासी राजेंद्र तिवारी के पुत्र रविमणि तिवारी की शादी चार दिसंबर 2013 को इसी थाने के भवानीगढ़ गांव निवासी त्रियुगी नारायण की पुत्री कुमकुम से हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन कुमकुम को प्रताड़ित करते थे। 16 मार्च 2015 को ससुरालीनों ने कुमकुम को पीटकर गहने छीन लिए और घर से निकाल दिया। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। एक मार्च 2016 को कोर्ट ने आरोपी पति रविमणि तिवारी, ससुर राजेंद्र तिवारी व सास निर्मला को अदालत में तलब किया था। मगर करीब एक साल से ज्यादा समय बीतने पर भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने आरोपी पति व सास-ससुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
बल्दीराय थाने के ग्राम पूरे अवस्थी मौजा डीह गांव निवासी राजेंद्र तिवारी के पुत्र रविमणि तिवारी की शादी चार दिसंबर 2013 को इसी थाने के भवानीगढ़ गांव निवासी त्रियुगी नारायण की पुत्री कुमकुम से हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन कुमकुम को प्रताड़ित करते थे। 16 मार्च 2015 को ससुरालीनों ने कुमकुम को पीटकर गहने छीन लिए और घर से निकाल दिया। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। एक मार्च 2016 को कोर्ट ने आरोपी पति रविमणि तिवारी, ससुर राजेंद्र तिवारी व सास निर्मला को अदालत में तलब किया था। मगर करीब एक साल से ज्यादा समय बीतने पर भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एसीजेएम तृतीय पूनम निगम ने आरोपी पति व सास-ससुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
विज्ञापन