{"_id":"595d1c454f1c1b55038b45f2","slug":"11499274309-sultanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी रजिस्ट्रेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी रजिस्ट्रेशन
Updated Wed, 05 Jul 2017 10:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
व्यापारी अब 3 माह तक
करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
क्रासर
केंद्र सरकार ने बढ़ाया पंजीकरण का समय
वैट से बाहर रहने वाले कपड़ा व्यवसायियों का भी होगा पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जीएसटी के तहत तीन माह तक नए व पुराने व्यापारी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जीएसटी के दायरे में आए अब तक वैट से बाहर रहे खासकर कपड़ा व्यवसायियों को नए सिरे से अपना पंजीकरण कराना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी में अव्यवस्था को देखते हुए पंजीकरण का समय और बढ़ा दिया है। अधिकारियों को व्यापारियों को सहूलियत देते हुए पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।
एक जुलाई से प्रभावी एक कर प्रणाली जीएसटी में व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ाते हुए सरकार ने अब तक जीएसटी में लॉगइन पासवर्ड नहीं लेने वाले व्यापारियों को भी नए पंजीकरण की छूट दे दी है। साथ ही लॉगइन पासवर्ड लेने के बाद अपना पूरा विवरण जीएसटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करने वाले व्यापारियों को भी पूरा विवरण अपलोड करने की छूट दे दी है। अभी तक वैट से बाहर रहे खासकर कपड़ा व्यवसायियों को भी जीएसटी में शामिल करने के बाद सरकार ने उनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। उन्हें भी इस अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया है। माना जा रहा है जीएसटी में व्यापारियों के पंजीकरण की संख्या को कम देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। समय सीमा बढ़ाने के साथ ही शासन ने वाणिज्य कर विभाग को व्यापारियों को सहूलियत देते हुए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। वाणिज्य कर विभाग की मानें तो तीन माह समय बढ़ने से रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इनसेट
हेल्प डेस्क से की जा रही सहायता
वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नवीन चंद्र ने बताया कि तीन माह समय बढ़ने से छूटे हुए व्यापारी भी पंजीकरण करा सकेंगे। बताया कि सुबह से शाम तक हेल्प डेस्क खुली है। आने वाले व्यापारियों का सहयोग करके रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
क्रासर
केंद्र सरकार ने बढ़ाया पंजीकरण का समय
वैट से बाहर रहने वाले कपड़ा व्यवसायियों का भी होगा पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। जीएसटी के तहत तीन माह तक नए व पुराने व्यापारी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जीएसटी के दायरे में आए अब तक वैट से बाहर रहे खासकर कपड़ा व्यवसायियों को नए सिरे से अपना पंजीकरण कराना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी में अव्यवस्था को देखते हुए पंजीकरण का समय और बढ़ा दिया है। अधिकारियों को व्यापारियों को सहूलियत देते हुए पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।
एक जुलाई से प्रभावी एक कर प्रणाली जीएसटी में व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ाते हुए सरकार ने अब तक जीएसटी में लॉगइन पासवर्ड नहीं लेने वाले व्यापारियों को भी नए पंजीकरण की छूट दे दी है। साथ ही लॉगइन पासवर्ड लेने के बाद अपना पूरा विवरण जीएसटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड नहीं करने वाले व्यापारियों को भी पूरा विवरण अपलोड करने की छूट दे दी है। अभी तक वैट से बाहर रहे खासकर कपड़ा व्यवसायियों को भी जीएसटी में शामिल करने के बाद सरकार ने उनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। उन्हें भी इस अवधि में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया है। माना जा रहा है जीएसटी में व्यापारियों के पंजीकरण की संख्या को कम देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। समय सीमा बढ़ाने के साथ ही शासन ने वाणिज्य कर विभाग को व्यापारियों को सहूलियत देते हुए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। वाणिज्य कर विभाग की मानें तो तीन माह समय बढ़ने से रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
विज्ञापन
इनसेट
हेल्प डेस्क से की जा रही सहायता
वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नवीन चंद्र ने बताया कि तीन माह समय बढ़ने से छूटे हुए व्यापारी भी पंजीकरण करा सकेंगे। बताया कि सुबह से शाम तक हेल्प डेस्क खुली है। आने वाले व्यापारियों का सहयोग करके रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।
विज्ञापन