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हाईवे किनारे से हटाई गईं शराब की 114 दुकानें
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Sat, 01 Apr 2017 11:56 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शनिवार से नेशनल व स्टेट हाईवे से शराब की 117 दुकानें हटा दी गई जबकि कई दुकानें बंद रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे से शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया था।
दुकानों को हटाने के लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि नियत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से हाईवे के किनारे से दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए आबकारी विभाग ने प्रभावित हो रही 114 दुकानों को हटाने के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किया था।
जिले के सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चार नेशनल हाईवे के किनारे 67 दुकानें और दो स्टेट हाईवे के किनारे 47 दुकानें संचालित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राहत नहीं मिलने पर दुकानदारों ने हाईवे के किनारे संचालित हो रही दुकानों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है।
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हाईवे से पांच सौ मीटर दूरी से बाहर दुकानों को दूसरी जगह खोल दिया गया है जबकि कुछ दुकानदार दुकानों को नई जगह पर शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। जिला आबकारी अधिकारी उमेशचंद्र पांडेय ने बताया कि कोर्ट आदेश का पालन करते हुए हाईवे से शराब दुकानों को शिफ्ट करा दिया गया है।
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दुकानों को हटाने के लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि नियत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से हाईवे के किनारे से दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए आबकारी विभाग ने प्रभावित हो रही 114 दुकानों को हटाने के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किया था।
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जिले के सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चार नेशनल हाईवे के किनारे 67 दुकानें और दो स्टेट हाईवे के किनारे 47 दुकानें संचालित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राहत नहीं मिलने पर दुकानदारों ने हाईवे के किनारे संचालित हो रही दुकानों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है।
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हाईवे से पांच सौ मीटर दूरी से बाहर दुकानों को दूसरी जगह खोल दिया गया है जबकि कुछ दुकानदार दुकानों को नई जगह पर शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। जिला आबकारी अधिकारी उमेशचंद्र पांडेय ने बताया कि कोर्ट आदेश का पालन करते हुए हाईवे से शराब दुकानों को शिफ्ट करा दिया गया है।