फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   10 years imprisonment for kidnapping and rape accused

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

Sat, 18 Dec 2021 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Dec 2021 11:24 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for kidnapping and rape accused
सुल्तानपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित छात्रा को देने का आदेश दिया है। मामला बल्दीराय थाने से जुड़ा है।
विज्ञापन

बल्दीराय थाने के एक गांव की 14 वर्षीय छात्रा 28 अक्तूबर 2010 को स्कूल गई थी लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी थी। परिवारीजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। तब छात्रा के पिता ने बल्दीराय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि बल्दीराय के निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल में मजदूरी का कार्य कर रहा आशीष मिश्र छात्रा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया था। आरोपी आशीष मिश्र बाराबंकी जिले के दरियाबाद थाने के नियामतपुर गांव का निवासी है।
विज्ञापन

आरोप है कि आशीष मिश्र ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्र के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को आरोपी आशीष मिश्र को अपहरण व दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed