फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Woman sentenced to life imprisonment for murder

Sonebhadra News: हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

Wed, 07 Jun 2023 09:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jun 2023 09:27 PM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to life imprisonment for murder
सोनभद्र। ओबरा थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक वर्ष 2014 में ओबरा थाने में कनहर टोला मझौली निवासी अतवारी जायसवाल पर हत्या व एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, साक्ष्यों के अवलोकन व गवाहों के परीक्षण के बाद अतवारी जायसवाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा
सोनभद्र। विढ़मगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में जनवरी 2018 में रात में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। मॉनिटरिंग सेल व थाना विंढमगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट से संबन्धित मामले में कोर्ट ने आरोपी उपेंद्र यादव को दोषी करार दिया। उसे पांच साल कैद व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed