फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Wife got her husband killed by her lover, both sentenced to life imprisonment

Sonebhadra News: पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या, दोनों को आजीवन कारावास

Wed, 28 May 2025 12:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 12:23 AM IST
विज्ञापन
Wife got her husband killed by her lover, both sentenced to life imprisonment
साढ़े पांच साल पहले म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में फरसे से गला काटकर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम जितेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें चार-चार माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

इस घटनाक्रम में पत्नी की भूमिका हत्या की साजिश रचने की रही है, जबकि प्रेमी ने उसके पति की जान ली।
अभियोजन के मुताबिक झारखंड के गढ़वा निवासी रामजतन महतो ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि म्योरपुर के देवरी गांव में नौ वर्ष से मकान बनाकर रह रहे उसके पुत्र सुरेश प्रजापति (38) की 25 सितंबर 2019 की रात सोते समय गला काटकर हत्या कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला। घटना के वक्त युवक घर में अकेले था। बच्चों को लेकर पत्नी मायके गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना की।
घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के परीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो विवेचना में गांव के ही रामप्रकाश का नाम सामने आया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो घटना में सुरेश की पत्नी चिंता देवी का नाम भी सामने आया।
उसने बताया कि दोनों के बीच डेढ़ वर्ष से प्रेम संबंध था। उन्हीं दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इसी के तहत उसने चिंता देवी को बच्चों के साथ ससुराल गढ़वा भेज दिया था।
इसके बाद 25 सितंबर की रात खेत के रास्ते सीढ़ी से होते हुए घर में घुसा और फरसे से वार कर सुरेश की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमे में सुरेश की पत्नी का नाम शामिल करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed