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अनपरा डी बवाल मामले में 20 के खिलाफ वारंट
अमर उजाला ब्यूरो/सोनभद्र
Updated Sat, 04 Feb 2017 10:46 PM IST
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अनपरा डी प्रकरण में सपा नेता सहित बीस से अधिक लोगों को कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। इसमें से कुछ ने जमानत करा ली है। जबकि शेष की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है।
बताते चलें कि 2012 में अनपरा डी में एलएंडटी की साइट पर एक मजदूर की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें दो दारोगा घायल हो गए थे। एक दारोगा का सिर फोड़कर रिवाल्वर और वायरलेस सेट लूट लिया गया था।
प्रकरण में एलएंडटी कंपनी और हमले की जद में आए दारोगा धर्मदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें 41 नामजद और तीन से चार सौ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। छह के नाम विवेचना के दौरान सामने आए। प्रकरण में बलवा, मारपीट, सरकारी संपत्ति की लूट, नुकसानी और हत्या के प्रयास के आरोप में तीन अलग-अलग तिथियों में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
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पुलिस के मुताबिक इसमें से कई लोग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट अनपरा सहित विभिन्न थानों को वारंट भेजकर तामीला कराने को कहा गया। रेणुसागर पुलिस चौकी को सपा नेता गैवी यादव, श्रवण, सलीम खान, सुरेश, नागेंद्र सहित सात के खिलाफ वारंट उपलब्ध कराया गया था। इसी तरह अनपरा पुलिस को चार के खिलाफ वारंट मिला है।
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बताते चलें कि 2012 में अनपरा डी में एलएंडटी की साइट पर एक मजदूर की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें दो दारोगा घायल हो गए थे। एक दारोगा का सिर फोड़कर रिवाल्वर और वायरलेस सेट लूट लिया गया था।
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प्रकरण में एलएंडटी कंपनी और हमले की जद में आए दारोगा धर्मदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें 41 नामजद और तीन से चार सौ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। छह के नाम विवेचना के दौरान सामने आए। प्रकरण में बलवा, मारपीट, सरकारी संपत्ति की लूट, नुकसानी और हत्या के प्रयास के आरोप में तीन अलग-अलग तिथियों में आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
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पुलिस के मुताबिक इसमें से कई लोग अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट अनपरा सहित विभिन्न थानों को वारंट भेजकर तामीला कराने को कहा गया। रेणुसागर पुलिस चौकी को सपा नेता गैवी यादव, श्रवण, सलीम खान, सुरेश, नागेंद्र सहित सात के खिलाफ वारंट उपलब्ध कराया गया था। इसी तरह अनपरा पुलिस को चार के खिलाफ वारंट मिला है।