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Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद

Fri, 08 Mar 2024 10:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 10:56 PM IST
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Two convicts sentenced to two years imprisonment under Gangster Act
गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। दोषियों को कोर्ट ने दो-दो वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक थाना रॉबर्ट्सगंज में वर्ष 2008 में पंजीकृत मुकदमे में अक्छोर निवासी संजय बियार के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दर्ज था। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सिविज जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने संजय को 02 वर्ष कैद और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं इसी थाने से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने अरौली निवासी शिवलाल कुशवाहा को भी 02 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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