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Sonebhadra News: थाने में नई तैनाती थी, विधायक की गिरफ्तारी को नहीं मिला समय
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तार न करने के मामले में म्योरपुर पुलिस ने बुधवार को अपना पक्ष दाखिल किया। म्योरपुर थाने में तैनात दरोगा ने गिरफ्तारी न कर पाने के लिए अपनी नई तैनाती और कम समय मिलने का कारण बताया। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। उधर, दोपहर बाद विधायक भी कोर्ट में हाजिर हुए और न्यायिक प्रक्रिया पूरी कराई। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अब 30 जनवरी की तिथि तय की गई है।
आठ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के लगातार तीन तारीखों पर बयान दर्ज कराने कोर्ट में हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्र की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस को आदेश दिया था कि विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाय। हालांकि 23 जनवरी की तारीख पर विधायक खुद हाजिर हो गए। आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने संबंधित दरोगा को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर विधायक को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बुधवार को तय तारीख पर दरोगा बृजेश पांडेय की ओर से म्योरपुर थाने के इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि म्योरपुर थाने के इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष दरोगा बृजेश कुमार पांडेय की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसमें थाने में नई तैनाती होने, गिरफ्तारी के लिए समय कम होने सहित कई तथ्यों को अवगत कराया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं दुद्धी विधायक रामदुलार भी कोर्ट में दोपहर बाद करीब ढाई बजे हाजिर हुए, उनका धारा 437 के अनुसार कार्रवाई पूर्ण हुई। अब 30 जनवरी को सफाई साक्ष्य के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।
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आठ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के लगातार तीन तारीखों पर बयान दर्ज कराने कोर्ट में हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्र की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस को आदेश दिया था कि विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाय। हालांकि 23 जनवरी की तारीख पर विधायक खुद हाजिर हो गए। आदेश का अनुपालन न होने पर कोर्ट ने संबंधित दरोगा को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर विधायक को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बुधवार को तय तारीख पर दरोगा बृजेश पांडेय की ओर से म्योरपुर थाने के इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि म्योरपुर थाने के इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष दरोगा बृजेश कुमार पांडेय की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसमें थाने में नई तैनाती होने, गिरफ्तारी के लिए समय कम होने सहित कई तथ्यों को अवगत कराया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं दुद्धी विधायक रामदुलार भी कोर्ट में दोपहर बाद करीब ढाई बजे हाजिर हुए, उनका धारा 437 के अनुसार कार्रवाई पूर्ण हुई। अब 30 जनवरी को सफाई साक्ष्य के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।
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