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दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद, 55 हजार का अर्थदंड

Thu, 21 Oct 2021 11:21 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 11:21 PM IST
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The rapist was imprisoned for 20 years, a fine of 55 thousand
सोनभद्र। सदर कोतवाली क्षेत्र में छह वर्ष पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 19 जुलाई 2015 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बहन (16) को घर में अकेला देख राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के देवरी कला गांव निवासी लक्ष्मण पुत्र शंकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर वो और गांव-घर के तमाम लोग आ गए और मौके से लक्ष्मण को पकड़ लिया। हालांकि मौके से खुद को छुड़ाकर भाग गया था। इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर लक्ष्मण को 20 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।
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