फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Ten years imprisonment for trying to rape a girl

बालिका से दुष्कर्म की कोशिश पर दस वर्ष की कैद

Mon, 20 Jun 2022 05:36 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jun 2022 05:36 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for trying to rape a girl
नौ साल पहले नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 10 जुलाई 2013 की शाम उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी माजिद खां ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस तहरीर पर 10 जुलाई 2013 को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर माजिद खां के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर माजिद खां को दोषी पाया। उसे 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed